परिषदीय स्कूलों के लिए शिक्षक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 8 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इसके लिए एनआईसी पोर्टल तैयार कर रहा है इसी पर पारस्परिक तबादले भी हो सके मिले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 4 साल से अंतर्जनपदीय व पारस्परिक स्थानांतरण का अवसर दिया जा रहा है इसके पूर्व वर्ष 2019 में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हुए थे जिसमें मात्र 21000 शिक्षकों को ही अवसर मिला था। स्थानांतरण के लिए विस्तृत नियम व शर्तें भी जारी कर दी गई है तबादले के लिए समय सारणी जारी की जाएगी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी किए गए नियमों के अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पुरुष के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य है । शिक्षक एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं । ऐसी महिला शिक्षक जो शादी से पूर्व स्थानांतरण के लिए आवेदन किया हो उसे दोबारा लाभ दिया जाएगा ऐसे शिक्षक जो असाध्य वह गंभीर रूप से पीड़ित है या उनके पति व पत्नी और पुत्र व पुत्री में से कोई पीड़ित है दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे, अगर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षक के अंक समान है तो वरिष्ठतम को पहले अवसर दिया जाएगा यदि दोनों की जोइनिंग तिथि भी एक है तो जो उम्र में बड़ा होगा उसे स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा शिक्षकों के स्थानांतरण व कार्यभार ग्रहण करने प्रक्रिया अवकाश के दौरान ही होगी।
मानक और भारांक
- सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए - 15 अंक
- दिव्यांग शिक्षक,उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री के दिव्यांग होने पर - 10 अंक
- असाध्य व गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक या उनके पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र व पुत्री के गम्भीर रोग से ग्रसित होने पर - 20 अंक
- ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हो- 10 अंक
- एकल अभिभावक यानी पुत्र व पुत्री अकेले पालन करने वाले शिक्षक - 10 अंक
- महिला शिक्षक - 10 अंक
- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक - 5अंक
- राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक - 3 अंक।